दिव्यांग बच्चों को मिलने वाली सुविधाएँ


दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापरक समावेशी शिक्षा प्राप्त करने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनेक प्रकार की प्रोत्साहन / सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इन प्रोत्साहन / सुविधाओं को अनेक गतिविधियों का कियान्वयन कर दिव्यांग बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। इनमें से मुख्य प्रोत्साहन / सुविधाएँ निम्नलिखित हैं-

1-  विशेष शिक्षक  / Special Educators 

    पूर्ण दृष्टि दिव्यांग, श्रवण दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग बच्चों एवं अन्य दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक सहयोग  प्रदान किये जाने हेतु विशेष शिक्षकों की व्यवस्था की गयी है।

2- मेडिकल एसेसमेंट कैम्पः-

    दिव्यांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं का पता लगाने तथा उनके प्रमाणीकरण हेतु ब्लाक / तहसील स्तर पर मेडिकल एसेसमेण्ट कैम्प आयोजित किये जाते हैं। मेडिकल बोर्ड की टीम (ई०एन०टी० सर्जन, आई० सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन, साइक्लोजिस्ट व उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी) के द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है। इन बच्चों में से चिन्हित बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (UDID Card) उपलब्ध कराया जाता है।

3- मेजरमेंट एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैम्पः-

    दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण / यत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु एलिम्को, कानपुर के सहयोग से मापन एवं वितरण कैम्प ब्लाक/तहसील स्तर पर आयोजित किये जाते है। मेजरमेंट कैम्प में  किस दिव्यांग बच्चे को किस उपकरण की आवश्यकता है, उसको चिन्हित कर लिया जाता है। मेजरमेंट कैम्प में चिन्हित दिव्यांग बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन कैम्प में सहायक उपकरण/यंत्र उपलब्ध कराये जाते है

4- सहायक उपकरण/यंत्र का वितरणः-

    एडिप योजना के अन्तर्गत एलिम्को, कानपुर के सहयोग से दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप डिस्ट्रीब्यूशन कैम्प में चिन्हित दिव्यांग बच्चों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण / यंत्र यथा-ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, क्रचेज, कैलीपर्स, रोलेटर्स वाकिंग स्टिक, सी०पी० चेयर, ब्रेल किट्स, मोबिलिटी केन, स्मार्ट केन, मल्टी सेन्सरी एजूकेशन किट एवं हियरिंग एड आदि उपलब्ध कराये जाते हैं।

5- सुगम्य वर्कशीटसः-

    दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में समावेशन कर उनके अधिगम स्तर में बढ़ोत्तरी के लिए अन्य बच्चों की तरह दिव्यांग बच्चों को भी निपुण सूची/लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति करायी जानी है। इस हेतु समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 1-8 तक के दिव्यांग बच्चों (पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चों के अतिरिक्त) के लिए हिन्दी एवं गणित विषय की सुगम्य वर्कशीटस का वितरण कराया जाता है।

6- गम्भीर / बहु-दिव्यांग बच्चों हेतु होम बेस्ड एजूकेशनः-

    ऐसे बच्चे जो गंभीर दिव्यांगता/बहु-दिव्यांगता के कारण किसी भी परिस्थिति में विद्यालय नहीं आ सकते हैं, उन्हें घर पर ही होम बेस्ड एजूकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा सपोर्ट प्रदान किया जाता है। इन बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु विशिष्ट अधिगम सामग्री भी उपलब्ध करायी जाती है।

7- ब्रेल / इनलार्ज प्रिंट पाठ्य पुस्तकों का वितरण :-

    पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चों को स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा ब्रेल पठन / लेखन में सपोर्ट प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार अल्प दृष्टि दिव्यांग बच्चों को भी बड़े छापे की पुस्तकों द्वारा पढ़ने में सपोर्ट दिया जाता है। पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तके तथा अल्प दृष्टि दिव्यांग बच्चों को एन्लार्ज प्रिंट पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी है।

8- ब्रेल स्टेशनरी मैटेरियल्स व लो विजन किटः-

    पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चों में ब्रेल साक्षरता के विकास तथा ब्रेल पठन व लेखन हेतु ब्रेल स्टेशनरी मैटेरियल्स उपलब्ध कराये जाते है। इसी प्रकार अल्प दृष्टि दिव्यांग बच्चों को लो विजन किट उपलब्ध करायी जाती है। जिससे वह सुगम्यता से पठन व लेखन कार्य कर सकें।

9- दिव्यांग बालिकाओं को स्टाइपेण्ड :-

    परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बालिकाओं को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनका सश्क्तीकरण करने हेतु पात्र दिव्यांग बालिकाओं को स्टाइपेण्ड के रूप में रू 200/- रूपये दो सौ प्रतिमाह की दर से कुल 10 माह हेतु 2000/- धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से प्रदान की जाती है।

10- एस्कॉर्ट एलाउन्स :-

    परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में पंजीकृत ऐसे गम्भीर / बहु-दिव्यांग विद्यार्थी जो स्वयं विद्यालय नहीं आ सकते हैं परन्तु वह अपने अभिभावकों या भाई-बहनों आदि के साथ अध्ययन हेतु विद्यालय आते हैं, तो इन दिव्यांग विद्यार्थियों को एस्कॉर्ट एलाउन्स के रूप में रू 600/- रूपये छः सौ प्रतिमाह की दर से कुल 10 माह हेतु 6000/- धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से प्रदान की जाती है।


उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं एवं प्रोत्साहन




                                                                      

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