दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली सुबिधाएँ –
क्रम स.
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योजनाएं
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लाभ
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विवरण एवं पात्रता
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1
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दिव्यांग पेंशन योजना
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रू0 500/- प्रतिमाह अर्थात 6000/-
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आवेदन पत्र दिव्यांगजन द्वारा
जनसुविधा केन्द्र/ लोकवाणी/ इन्टरनेट के माध्यम से sspy-up.gov.in पर भरा जा सकता है |
ऐसे दिव्यांगजन
जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो
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2
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शादी-विवाह प्रोत्साहन
पुरस्कार
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1-यदि पति दिव्यांग है, तो 15000/-
2-यदि पत्नी दिव्यांग है, तो 20000/-
3-यदि दोनों दिव्यांग हैं ,तो 35000/-
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आवेदन पत्र दिव्यांगजन द्वारा जनसुविधा केन्द्र /लोकवाणी /इन्टरनेट के माध्यम से
पर भरा जा सकता है
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3
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दुकान निर्माण/दुकान संचालन
योजना
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१- दुकान निर्माण हेतु रू0 20,000/-
२- दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु रू0
10,000/-
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जन सुविधा
केन्द्र/लोकवाणी के माध्यम से आॅन लाइन आवेदन कर सकते है
- आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो।
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4
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कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण
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दिव्यांग जन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण इत्यादि खरीदने
हेतु वित्तीय अनुदान की अधिकतम धनराशि प्रति लाभार्थी रू0 8000/- अनुमन्य है
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जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय एवं जन सुविधा
केन्द्र/लोकवाणी के माध्यम से आवेदन कर सकते है
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5
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बसों में निःशुल्क
यात्रा सुविधा
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उ0प्र0 राज्य सड़क
परिवहन निगम बसों में ऐसी साधारण बसें अभिप्रेत होंगी
जो निगम द्वारा उसके अधीन उ0प्र0 की सीमा के अन्दर एवं प्रदेश की सीमा के बाहर
विभिन्न मार्गो पर चलाई जाती हो।
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यात्रा प्रारम्भ करते समय दिव्यांग व्यक्ति मुख्य
चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र परिवहन निगम के अधिकृत
कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत कर यात्रा प्रारम्भ कर सकेगा। वायुशीतित, शयनयान, वातानुकूलित
तथा वीडियोयुक्त बसों पर यह सुविधा लागू नहीं होंगी।
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6
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शल्य चिकित्सा अनुदान
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अधिकतम रू0 10,000/- प्रति
व्यक्ति
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आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा
केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से sspy-up.gov.in पर भरा जा सकता है | वार्षिक आय
रू0 60,000/- से अधिक न
हो।
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7
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कुष्ठावस्था पेंशन योजना
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रू0 2500/- प्रति माह
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आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा
केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से sspy-up.gov.in पर भरा जा सकता है
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8
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दिव्यांगता प्रमाणपत्र
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सभी प्रकार की सरकारी सुबिधाओं का लाभ लेने हेतु
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आवेदन पत्र दिव्यांगजन
जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से भरा जा सकता
है
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नोट : अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के ' दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ' सम्पर्क करें @hukum_singh
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