Sunday, September 27, 2020

दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया एवं लाभ

दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र

 प्रमाणपत्र
प्रमाणपत्र बनवाने की  प्रक्रिया
आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाणपत्र के लाभ 
 1.
दिव्यांगता प्रमाणपत्र 
आवेदन पत्र दिव्यांगजन द्वारा जनसुविधा केन्द्र /लोकवाणी केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है | आवेदन पत्र भरने के बाद अगले सोमवार को इसकी एक प्रति के साथ अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मेडिकल बोर्ड के समक्ष अवश्य प्रस्तुत हो | मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत होने के एक सप्ताह बाद, जनसुबिधा केंद्र/ लोकवाणी केंद्र से अपना दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रिंट करवा सकते है|
आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नम्बर

नोट- सभी सरकारी योजनाओं  लाभ लेने के लिए आवश्यक 
 2.
UDID कार्ड (विशिष्ट पहचान पत्र)
इसका आवेदन पत्र दिव्यांगजन द्वारा जनसुविधा केन्द्र / लोकवाणी/ इन्टरनेट के माध्यम से www.swavlambancard.gov.in  पर जाकर भरा जा सकता है | आवेदन पत्र भरने के बाद इसकी एक प्रति CMO कार्यालय में जमा करें तथा एक प्रति अपने  पास सुरक्षित अवश्य रखें | कुछ समय  बाद, जनसुबिधा केंद्र/ लोकवाणी केंद्र से अपना UDID कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं | इस कार्ड को सरकार के द्वारा डाक के माध्यम से घर पर भी भेजा जाता है |
आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाणपत्र,  फोटो, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान,  मोबाइल नम्बर

नोट- बस यात्रा के लिए अब  यह प्रमाणपत्र मान्य है |
 3.
रेलवे रियायत प्रमाणपत्र 
इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए  भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित प्रारूप मे फार्म बाजार से खरीद कर इसे सम्बंधित सरकारी  डॉक्टर से बनवा सकते हैं  | 
 नोट- रेल यात्रा के लिए अब यह प्रमाणपत्र मान्य नहीं है |
 4.
दिव्यांग यात्रियों के लिए रेलवे पहचान पत्र
इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को दो प्रतियों में अपने डी.आर.एम.(D.R.M, Divisional Railway Manager) में स्वम जमा कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट कर सकते हैं | प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सीनियर DCM द्वारा एक यूनिक आई डी नम्बर (Unique ID Number) के साथ परिचय पत्र जारी किया जाएगा, जिसकी सुचना टेलीफोन के माध्यम से आवेदक को दी जाएगी। आवेदक स्वयं या आधिकारिक व्यक्ति के माध्यम से मूल दस्तावेज देखकर निर्धारित कार्यालय से अपना परिचय पत्र प्राप्त कर सकेंगे। 
रेलवे रियायत प्रमाणपत्र, तीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जन्म तिथि प्रमाणपते का प्रमाण, विकलांग प्रमाण पत्र, फोटो परिचय पत्र, मोबाइल नंबर |
सभी  दस्तावेजों की छायाप्रतियों (Photocopies) को  स्वप्रमाणित अवश्य करें
नोट- रेल यात्रा के लिए अब केवल यह प्रमाणपत्र ही मान्य है | 






@HUKUM_SINGH

दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली सुबिधाएँ

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली सुबिधाएँ –

 क्रम स.
 योजनाएं 
लाभ
विवरण  एवं  पात्रता
1
दिव्यांग पेंशन योजना
 रू0 500/-  प्रतिमाह अर्थात 6000/- 
आवेदन पत्र दिव्यांगजन द्वारा जनसुविधा केन्द्र/ लोकवाणी/ इन्टरनेट के माध्यम से  sspy-up.gov.in पर भरा जा सकता हैऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो
2
शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार
1-यदि पति   दिव्यांग है, तो  15000/-
2-यदि पत्नी दिव्यांग है, तो 20000/-
3-यदि दोनों दिव्यांग हैं ,तो 35000/-

आवेदन पत्र दिव्यांगजन द्वारा जनसुविधा केन्द्र /लोकवाणी /इन्टरनेट के माध्यम से
 पर भरा जा सकता है

3
 दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना
१- दुकान निर्माण हेतु रू0 20,000/-
२- दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु रू0 10,000/-

जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी के माध्यम से आॅन लाइन आवेदन कर सकते है
- आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो।

4
कृत्रिम अंग एवं  सहायक उपकरण 
दिव्यांग जन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण इत्यादि खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान की अधिकतम धनराशि प्रति लाभार्थी रू0 8000/- अनुमन्य है 
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय एवं जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी के माध्यम से आवेदन कर सकते है
5
बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा
0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम बसों में ऐसी साधारण बसें अभिप्रेत होंगी जो निगम द्वारा उसके अधीन उ0प्र0 की सीमा के अन्दर एवं प्रदेश की सीमा के बाहर विभिन्न मार्गो पर चलाई जाती हो।
यात्रा प्रारम्भ करते समय दिव्यांग व्यक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र परिवहन निगम के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत कर यात्रा प्रारम्भ कर सकेगा। वायुशीतित, शयनयान, वातानुकूलित तथा वीडियोयुक्त बसों पर यह सुविधा लागू नहीं होंगी।
6
शल्य चिकित्सा अनुदान
अधिकतम रू0 10,000/- प्रति व्यक्ति
आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से sspy-up.gov.in  पर भरा जा सकता है | वार्षिक आय रू0 60,000/- से अधिक न हो।
7
कुष्ठावस्था पेंशन योजना
रू0 2500/- प्रति माह
आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से sspy-up.gov.in  पर भरा जा सकता है
8
दिव्यांगता प्रमाणपत्र 
सभी प्रकार  की  सरकारी सुबिधाओं का  लाभ लेने हेतु 
आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से भरा जा सकता है

नोट :  अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के ' दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ' सम्पर्क करें @hukum_singh

दिव्यांग चेतना मंच से जुड़े, Divyang Chetna Manch @dcmup

क्या आप एक दिव्यांग हैं ? तो आज ही दिव्यांगों से संबंधित शिक्षा, रोजगार, योजनाएं, विशेषज्ञों द्वारा परामर्श एवं मार्गदर्शन, कैप आदि की जानका...